पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर GST सेस की मैक्सिमम दर को लेकर नोटिफिकेशन जारी, आज से नियम लागू
पान मसाला और तंबाकू वाले उत्पादों पर मैक्सिमम GST कंपेनसेशन सेस रेट को 1 अप्रैल से लागू किया जा चुका है. इस संबंध में जरूरी नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है.
GST cess on pan masala and tobacco: फाइनेंस बिल 2023 में सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू वाले अन्य उत्पादों पर GST कंपेनसेशन रेट को फिक्स किया गया. अब इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है. इसके साथ ही सरकार ने अधिकतम दर को रीटेल सेल्स प्राइस से भी जोड़ दिया है. नई दर 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी है.
तंबाकू पर 100 फीसदी का सेस
अमेंडमेंट्स के तहत पान मसाला पर मैक्सिमम जीएसटी कंपेनसेशन सेस रीटेल सेल्स प्राइस का 51 फीसदी तक हो सकता है. 31 मार्च तक यह 135 फीसदी था. तंबाकू पर दर 4170 रुपए प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290% या प्रति इकाई खुदरा मूल्य के 100% तय की गई है.
28 फीसदी के GST रेट के ऊपर है यह सेस
बता दें कि यह सेस GST की अधिकतम दर 28 फीसदी के ऊपर लगाया जाता है. इसे लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी था. अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
GST कंपेनसेशन सेस एक्ट में बदलाव
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कंपेनसेशन सेस में बदलाव के लिए GST कंपेनसेशन सेस एक्ट के शेड्यूल-I में बदलाव करना जरूरी था. इस बदलाव को फाइनेंस बिल 2023 में शामिल किया गया. इसके तहत पान मसाला प्रोडक्ट्स पर सेस की मैक्सिमम दर को निर्धारित किया गया है. 1 अप्रैल से लागू करने के लिए अब नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
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08:58 AM IST